सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कार्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा।

किसानों के लिए डिजिटल क्रांति, AI आधारित ‘भारत-विस्तार’ से बदलेगी खेती
India-AI Summit: समाचार में एआई की भूमिका कैसी? एआई समिट में अमर उजाला समेत कई मीडिया दिग्गज; किसने क्या कहा?
तमिलनाडु चुनाव से पहले गठबंधन में दरार? भाजपा का बड़ा दावा
'द केरल स्टोरी' के निर्देशक की आगामी फिल्म ‘चरक’ का टीजर रिलीज, अंधविश्वास पर सवाल उठाती है कहानी
Acquisition: नाभा पवार का अधिग्रहण करेगी टोरेंट पावर, इतने करोड़ में एलएंडटी की इकाई से डील तय