NOTA को मिले सबसे ज्यादा वोट तो दोबारा होंगे इलेक्शन
सुप्रीम कोर्ट ने आज वोटिंग के बाद ईवीएम का हर वीवीपैट की पर्ची से मिलान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ कोर्ट में आज चुनाव से संबंधित एक ओर याचिका दायर हुई है, जिसपर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में एक ऐसा नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है कि जिसमें यदि नोटा को बहुमत मिलता है, तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव को रद्द घोषित किया जाए और निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराया जाए।याचिका में यह भी कहा गया कि इसमें यह भी नियम बनाया जाए की नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए और नोटा को "काल्पनिक उम्मीदवार" के रूप में माना जाएगा।जनहित याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक शिव खेड़ा ने डाली थी।शिव खेड़ा की ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि यह इस मामले पर विचार करना जरूरी है।उन्होंने गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा नेता की निर्विरोध जीत का भी जिक्र किया और कहा कि वहां वो रेस में अकेले थे, इसलिए वो जीत गए। उन्होंने कहा कि वहां कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा था, इसलिए नोटा को भी एक उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए।

Mumbai में मेट्रो पिलर गिरा, 1 की मौत, 4 घायल
वंदे मातरम दिशा-निर्देश पर उज्जैन के इमाम का बयान: ‘हिंदू और गैर-हिंदुओं के स्कूल अलग हों’
Bhopal में MBBS छात्रा की संदिग्ध मौत, हॉस्टल में हंगामा
ट्रेडिंग कारोबारी से लूट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी पुलिस जवानों को नौकरी से किया बर्खास्त