भरण-पोषण का पैसा नहीं देने पर पूर्व मंत्री गिरफ्तार, 40 हजार जमा कर मिली राहत
आगरा: पत्नी और बच्चों के लिए भरण पोषण की रकम अदा नहीं करने पर मंगलवार को मंटोला पुलिस ने पूर्व मंत्री चौ. बशीर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। 40 हजार रुपये जमा करने पर अदालत ने रिहा कर दिए। कहा कि बकाया रुपयों का नियत तारीखों पर भुगतान करता रहेगा। 17 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
सदर थाना क्षेत्र की निवासी नगमा चौधरी का ढोलीखार मंटोला निवासी पति पूर्व मंत्री चौधरी बशीर से झगड़ा चल रहा है। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ मायके में रह रही हैं। 23 सितंबर 2019 को उन्होंने अपने और दोनों पुत्रों के भरण पोषण के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया था। 13 फरवरी 2023 को अदालत ने उनके पति पूर्व मंत्री के विरुद्ध आदेश पारित कर उन्हें पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए 15 हजार रुपये महीने मुकदमा दायर करने की तारीख से देने के आदेश दिए थे।
भरण पोषण की रकम अदा नहीं करने पर अदालत ने 26.5 लाख रुपये का रिेकवरी वारंट जारी किया था। मंगलवार को मंटोला पुलिस ने पूर्व मंत्री बशीर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पूर्व मंत्री के अधिवक्ताओं ने अदालत से कहा कि बशीर 3.60 लाख रुपये पूर्व में जमा कर चुका है। अंतरिम भरण पोषण के रूप में भी 2.20 लाख रुपये जमा कर कर दिए हैं। मंगलवार को 40 हजार रुपये और जमा कर रहा है। बकाया रुपये अगली तारीखों पर जमा करता रहेगा। पूर्व मंत्री की रिहाई के आदेश देने का अदालत से आग्रह किया। तर्क दिए कि विपक्षी ने 27 अक्तूबर 2025 को भी अदालत में 40 हजार रुपये जमा किए थे। अदालत ने पत्रावली पर अग्रिम सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख नियत की थी। तब पत्रावली पर विपक्षी के विरुद्ध कोई रिकवरी वारंट जारी नहीं किये गये थे।

अखंड प्रचण्ड पुरुषार्थी आशीष ऊषा अग्रवाल
ग्वालियर में ‘दा वन हाई परफॉर्मेंस सेंटर’ का भव्य उद्घाटन
एम्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र से कहा- 'गर्भपात के पुराने नियमों में अब बदलाव की जरूरत'
Sudha Chandran ने Premanand Maharaj से की मुलाकात
Vinod Kambli को सहारे से वानखेड़े पहुंचते देख भावुक हुए फैंस